अनैतिक रिश्ते में महिला अपराधी है या नहीं, संविधान पीठ इस कानून को परखेगी
नई दिल्ली : व्यभविचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अब भारतीय दंड संहिता की धारा-497 को परखेगी। इस धारा के तहत सिर्फ पुरुष ही अपराधी होता है जबकि महिलाओं को इसमें अपराधी नहीं बल्कि पीड़िता माना जाता है। संविधान पीठ अब इस कानून के खिलाफ दायर याचिका को परेखगी। मुख्य न्यायाधीश दीपक…
