नई दिल्ली : वर्ष 2017 का आखिरी महिना चल रहा है। हर कोई अब नए साल के आगमन की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन नए साल के जश्न से पहले आप अपने आधार कार्ड को 4 जरूरी सेवाओं से जरूर लिंक करा लें, नहीं तो आप नए साल में मुश्किल में पर सकते हैं।
ये वो सेवाएँ हैं जिनको आपको आधार से लिंक करवाने में देरी नहीं करनी चाहिए –
1. आधार और पैन लिंकिंग
आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 है। अगर आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आप आयकर रिटर्न नहीं भर पाएंगे। वैसे पैनकार्डधारक जो आयकर के दायरे में नहीं आते, उनके लिए पैन को आधार से लिंक कराने के बारे में सरकार ने अभी कोई अधिसूचना जारी नहीं की है।
2. आधार और वित्तीय सेवाओं की लिंकिंग
आपको अपने आधार को बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, बीमा पॉलिसी, इक्विटी और म्यूचुअल फंड निवेश, स्माल सेविंग स्कीम्स जैसे पीपीएफ, किसान विकास पत्र, नैशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि योजना आदि से लिंक कराने की जरूरत है। अगर आपने किसी बैंक, हाउजिंग फाइनैंस कंपनी या नॉन-बैंकिंग फाइनैंस कंपनी से कर्ज लिया है तब भी आपको अपने आधार डीटेल देने की जरूरत है। इसके लिए भी 31 दिसंबर 2017 आखिरी तारीख है।
3. आधार और सिम कार्ड लिंकिंग
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दूरसंचार विभाग ने सभी टेलिकॉम ऑपरेटरों से सभी मौजूदा मोबाइल नंबरों को फिर से वेरिफाइ करने को कहा है। इतना ही नहीं, नया सिम कार्ड कनेक्शन लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सभी मौजूदा मोबाइल उपभोक्ताओं के री-वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 6 फरवरी 2018 से पहले पूरा हो जाना चाहिए। ऐन वक्त पर परेशानियों से बचने के लिए सिम कार्ड को पहले ही आधार से लिंक करा लेना बेहतर होगा।
4. सोशल सिक्यॉरिटी स्कीम्स के लिए आधार
हाल ही में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वह सोशल स्कीम्स के लाभार्थियों के लिए अनिवार्य रूप से आधार का विवरण उपलब्ध कराने की डेडलाइन बढ़ा चुकी है। नई डेडलाइन 31 दिसंबर 2017 है। पहले यह 30 सितंबर 2017 थी।
आपको बता दें कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आधार की वैधता से जुड़ी सुनवाई को अगले साल तक के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया है और यह इच्छा जताई है कि वह आधार लिंकिंग डेडलाइनों को 3 महीने तक आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन बेहतर यही है कि आप डेडलाइनों के बढ़ने का इंतजार न करें।