गुरुग्राम : रेयान स्कूल के चर्चित प्रद्युम्न मर्डर केस में हरियाणा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किये गए बस कंडेक्टर अशोक को आज जमानत मिल गई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी कंडक्टर अशोक को जमानत दी है।
अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई कंडक्टर अशोक के खिलाफ कोई भी सबूत जमा करने में नाकाम रही है। अशोक को जमानत पर छोड़ते हुए अदालत ने कहा कि यह किसी के जीवन और मौत का सवाल है इसलिए 50,000 के मुचलके पर अशोक को रिहा किया जाता है।
कंडक्टर अशोक की जमानत के बाद उसके वकील अनिल शर्मा का कहना है कि, ‘अशोक को जमानत संविधान के अनुच्छेद 21 के आधार पर दी गई है। पुलिस और सीबीआई की जांच में कई असमानताएं पाई गईं। हमें संदेह का लाभ मिला।’
अशोक को बेल मिलने पर प्रद्युम्न के परिवार के वकील सुशील टेकरीवाल ने कहा, ‘प्रद्युम्न के पिता ये केस तब तक लड़ेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। हमें कानून पर पूरा भरोसा है। हरियाणा पुलिस ने असली आरोपी को बचाने और पूरी जांच को प्रभावित करने की कोशिश की है।’
गौरतलब है कि प्रद्युम्न हत्या मामले में 8 सितंबर को ही पुलिस बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया था। मामला सीबीआई के अधीन जाने के बाद सीबीआई ने मामले में 11वीं कक्षा के छात्र को हिरासत में लिया था। इसके बाद अशोक के अधिवक्ता मोहित वर्मा ने अदालत में अशोक की जमानत याचिका दायर की।