पटना : बिहार में रोजगार की बयार के लिए अब बिहार सरकार ने कमर कस ली है, अब युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की दिशा में सरकार ने पहल शुरू कर दी है। श्रम संसाधन विभाग ने 25 से ज्यादा कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों से अनिवार्य वैंकेसी भेजने का निर्देश दिया है।
बिहार में 25 से अधिक कर्मचारी वाली फर्म, एजेंसी या फैक्ट्री आदि में रिक्तियों संबंधी जानकारी राज्य सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने वाले फर्म, एजेंसी व कंपनी पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी, साथ ही रिक्ति नहीं बताने वाली कंपनियों और फर्म को सरकार चिन्हित करेगी। इसके लिए सभी जिलों के नियोजन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।
श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पत्रकारों को बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जिला और प्रमंडल स्तर पर रोजगार उपलब्ध करा सकने वाले प्रतिष्ठानों की सूची तैयार करें। उन्होंने बताया कि रिक्ति की जानकारी के लिए कंपनी नोटिफिकेशन एक्ट,1959 में यह प्रावधान है। इस एक्ट के अनुसार रिक्ति की जानकारी देना अनिवार्य है। विभिन्न फर्म, एजेंसी, कंपनी और प्रतिष्ठानों से रिक्ति की सूचना मिलने पर नियोजनालयों में रोजगार पाने के लिए निबंधित युवकों को इसकी जानकारी दी जाएगी। इस व्यवस्था से निजी कंपनियों और एजेंसियों को भी अधिक बेहतर कर्मी मिलेंगे और युवाओं को रोजगार भी।
सरकार की जानकारी में राज्य भर में 164 नियोक्ता (रोजगार उपलब्ध कराने वाले संस्थान) हैं। राज्य में 7.43 लाख लोग निबंधित बेरोजगार हैं।