नई दिल्ली। बैंक खाते को आधार से लिंक करने को जरूरी बनाए जाने की खबरों के बीच रिजर्व बैंक ने यह खुलासा किया है कि उसने अब तक इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया है। बैंक ने सूचना के अधिकार के तहत दिए एक जवाब में कहा है कि बैंक खाते को आधार से जोड़ने का आदेश केंद्र सरकार का है।
आरटीआई कार्यकर्ता योगेश सपकाले की अर्जी के जवाब में बैंक ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1 जून, 2017 को गजट नोटिफिकेशन क्रमांक जीएसआर 538 (ई) जारी किया था। इसमें बैंक खाता खोलने के लिए आधार और पैन कार्ड को अनिवार्य बनाया गया है। इसमें रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार का इस्तेमाल महज छह योजना तक ही सीमित रखने के लिए कहा है, जबकि केंद्र सरकार ने अपनी 50 योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार अनिवार्य बना दिया है।
ईपीएफ खाते को ‘आधार’ से करें ऑनलाइन लिंक
ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को अपने यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) को ‘आधार’ से लिंक करने की ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। ईपीएफओ की ओर से जारी बयान के अनुसार उसकी वेबसाइट डब्लूडब्लूडब्लू.ईपीएफइंडिया.जीओवी.इन के जरिए ‘आधार’ के अलावा अन्य सूचनाओं को भी ऑनलाइन भरा जा सकता है। इसमें पहले यूएएन देना होगा। इसके बाद सदस्य के मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आएगा। ओटीपी के वेरीफिकेशन के बाद सदस्य को अपना आधार नंबर भरना होगा। इस पर एक ओटीपी और आएगा।
इस ओटीपी के वेरीफिकेशन के बाद यदि यूएएन का विवरण आधार के विवरण के साथ मेल खा गया तो सदस्य का यूएएन उसके आधार नंबर के साथ लिंक हो जाएगा।