रांची/ एजेंसी।
चुनाव आयोग ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को बड़ा झटका दिया है। आयोग ने बुधवार को उन्हें तीन वर्षो तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने 2009 के लोकसभा चुनाव में हुए खर्च का ब्योरा नहीं सौंपा था। वह झारखंड के सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से चुने गए थे। खर्च का ब्योरा नहीं सौंपने को गंभीर मानते हुए आयोग ने यह कदम उठाया है।
मुख्य चुनाव आयुक्त एके ज्योति और चुनाव आयुक्त ओपी रावत की ओर से जारी आदेश में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 10 ए का हवाला दिया गया है। इसी धारा के तहत कोड़ा को अयोग्य घोषित किया गया है। आयोग में पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ सुनवाई चल रही थी। 2009 में निर्दलीय सांसद चुने गए कोड़ा को चुनाव आयोग ने 2010 में नोटिस जारी कर पूछा था कि उन्हें क्यों न अयोग्य घोषित कर दिया जाए।
आयोग ने कहा था कि उन्होंने वास्तविक राशि 18,92,353 रुपये से बहुत कम खर्च दशार्या है। कोडा ने आयोग के अधिकार क्षेत्र को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। बाद में हाई कोर्ट ने आयोग को कोड़ा के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दे दी।