नई दिल्ली । यौन उत्पीड़न के आरोपी तहलका मैगजीन के संस्थापक तरुण तेजपाल पर आज गोवा
की अदालत में आरोप तय हो गए हैं। तरुण तेजपाल अभी जमानत पर जेल से बाहर हैं। खिलाफ
भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (रेप), 341, 342, 354A, 354B के तहतआरोप तय किए गए।
चार्जशीट की कॉपी तेजपाल को सौंप दी गई है। तरुण तेजपाल के वकील एक महीने का वक्त चाहते
थे लेकिन कोर्टने और वक्त देने से साफ मना किया। कोर्ट ने आदेश देते हुए इस केस की सुनवाई 1
नवंबर 2017 को तय की है। नामी पत्रकार तरुण तेजपाल पर अपनी ही सहकर्मी पर लिफ्ट में यौन
उत्पीड़न का आरोप लगा है। मामला साल 2013 का है, तरुण तेजपाल पर आरोप है कि गोवा में
थिंक फेस्ट’ के दौरान होटल की लिफ्ट में उन्होंने अपने साथ काम करने वाली एक पत्रकार का
यौन उत्पीड़न किया।
बता दें कि तरुण तेजपाल ने अपने खिलाफ निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने की
मांग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने निचली अदालत में आरोप तय किए जाने
पर रोक की भी मांग की थी। हाई कोर्ट ने निचली अदालत में आरोप तय करनेपर रोक लगाने की
मांग खारिज कर दी। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने निचली अदालत में ट्रायल पर रोक लगाने का
आदेश दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि उसके आदेश के बाद ही ट्रायल शुरू हो सकता है।
तहलका के पूर्व प्रधान संपादक के खिलाफ यह मामला 2013 का है जब गोवा में थिंक फेस्ट
के दौरान एक फाइव स्टार होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने सहकर्मी को सेक्शुअली हैरेस
किया था। इसके बाद महिला कर्मचारी ने अपने सीनियर्स से इस घटना का जिक्र किया था और
मीडिया में पीड़िता, तेजपाल और तहलका की तत्कालीन मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी के बीच
बातचीत की ईमेल भी पब्लिश हुई थी।