नई दिल्ली : पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के ग्राहकों को सितंबर से बैंक की दूसरी शाखा में 5,000 रुपये से अधिक नकद जमा करने पर शुल्क का भुगतान करना होगा. अगर शाखा उसी शहर में स्थित में है तो भी शुल्क देना होगा. फिलहाल पीएनबी ग्राहकों को शहर के अंदर दूसरी शाखा में 25,000 रुपये से अधिक जमा करने पर ही शुल्क देना होता है
पीएनबी ने ग्राहकों को भेजी सूचना में कहा, ‘‘ऋण के अलावा दूसरे मामलों में शुल्क (जीएसटी शामिल नहीं) संशोधित करने का निर्णय किया गया है. इसके तहत आधार शाखा के अलावा शहर की दूसरी शाखा में 5,000 रुपये से अधिक जमा करने पर शुल्क लगेगा.’’ एक ग्राहक को 5,000 रुपये नकद से ऊपर प्रति 1,000 रुपये पर एक रुपये शुल्क देना होगा. यह शुल्क इस प्रकार की जमा पर न्यूनतम 25 रुपये होगा. दूसरे शहर की शाखा में एक सितंबर से 5,000 रुपये तक जमा मुफ्त होगा. फिलहाल यह सीमा 25,000 रुपये है.
पांच हजार रुपये से अधिक जमा पर न्यूनतम 25 रूपये और प्रति 1,000 रुपये या उसके अंश पर दो रुपये न्यूनतम शुल्क लगेगा. ऐसी जमा पर न्यूनतम शुल्क 25 रुपये होगा. बैंक ने चैक वापस लोटने को लेकर भी शुल्क में संशोधन किया है. इसके तहत एक करोड़ रुपये से अधिक भुगतान वाले चैक की वापसी पर 2,000 रुपये तथा उसके बाद चैक बाउंस होने पर 2,500 रुपये शुल्क लगेगा.
लॉकर सुविधा पर शुल्क बढ़ा
साथ ही पीएनबी ने महानगरों में विभिन्न प्रकार की लॉकर सुविधा शुल्क भी बढ़ाया है. लॉकर किराये में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है. इसके तहत महानगरों में छोटे, मझाले एवं बड़े और अधिक बड़े आकार के लॉकर के लिये शुल्क क्रमश: 1500 रुपये, 3,500 रुपये, 5,500 रुपये तथा 10, रुपये होगा. इससे पहले ये शुल्क 1,200, 2,800, 4,500 और 8,000 रुपये थे.
इसके अलावा पीएनबी 22 शाखाओं में 25 प्रतिशत प्रीमियम शुल्क लागएगा. इन 22 शाखाओं में 19 दिल्ली में और एक गुड़गांव और दो फरीदाबाद में हैं. इन शुल्कों पर 18 प्रतिशत जीएसटी और लगेगा. पहले इन सेवाओं पर कर की दर 15 प्रतिशत थी.
