नगरपालिका चुनाव 2026: चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद अभ्यर्थियों संग प्रेक्षकों की बैठक, आचार संहिता और खर्च नियमों की दी जानकारी

नगरपालिका (आम) निर्वाचन-2026 के तहत चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रांची नगर निगम क्षेत्र के अभ्यर्थियों के साथ सामान्य एवं व्यय प्रेक्षकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अभ्यर्थियों को आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन व्यय से संबंधित जरूरी दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई।
समाहरणालय परिसर में आयोजित बैठक में सामान्य प्रेक्षक श्री संदीप कुमार दोराईबुरु और व्यय प्रेक्षक श्री ध्रुव कुमार ने मेयर और वार्ड पार्षद पद के उम्मीदवारों को निर्वाचन आयोग के नियमों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने चुनाव खर्च से जुड़े नियमों की विस्तार से जानकारी दी।
व्यय प्रेक्षक ने स्पष्ट किया कि सभी अभ्यर्थियों को चुनावी खर्च के लिए अलग नया बैंक खाता खोलना अनिवार्य है। निर्वाचन व्यय का ब्योरा तीन अलग-अलग रंगों के निर्धारित प्रपत्रों में भरकर समाहरणालय स्थित कक्ष जी-10 में जमा करना होगा।
बैठक में यह भी बताया गया कि प्रचार के दौरान वाहन उपयोग के लिए संबंधित निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति लेना जरूरी होगा। सभा और जुलूस के आयोजन के लिए संबंधित थाना को सूचना देते हुए आवेदन निर्वाची पदाधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य है।
प्रेक्षकों ने सभी अभ्यर्थियों से निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने में सहयोग की अपील की। साथ ही कहा कि आदर्श आचार संहिता से जुड़ी किसी भी जानकारी या समस्या के लिए अभ्यर्थी सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं।
सामान्य प्रेक्षक संदीप कुमार दोराईबुरु (मोबाइल: 9431114834) और व्यय प्रेक्षक श्री ध्रुव कुमार (मोबाइल: 7004490210) ने बताया कि अभ्यर्थी राजकीय अतिथिशाला, सर्कुलर रोड स्थित कमरा संख्या 210 और 207 में प्रतिदिन अपराह्न 3:30 बजे से 4:30 बजे के बीच व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं।

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