रांची।
ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के उद्देश्य से झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के आलोक में रांची यातायात पुलिस लगातार विशेष अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न लगाकर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य को देखते हुए कार्रवाई
यातायात पुलिस के अनुसार, तेज आवाज वाले साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न से
ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है
आम नागरिकों, बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है
सड़क पर अनावश्यक शोर और असुविधा होती है
इन्हीं कारणों से हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है।
जुर्माना, चालान और साइलेंसर जब्ती
अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर
वाहनों का चालान काटा जा रहा है
जुर्माना लगाया जा रहा है
अवैध साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न को जब्त किया जा रहा है
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
यातायात पुलिस की अपील
रांची यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे
अपने वाहनों में केवल मानक (स्टैंडर्ड) साइलेंसर का उपयोग करें
प्रेशर हॉर्न और अन्य गैरकानूनी मॉडिफिकेशन से बचें
नियमों का पालन कर शहर को शांत और सुरक्षित बनाने में सहयोग करें


