झारखंड पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ कैदी,मामला पाकुड़ का है।

दोषी करार देते ही कोर्ट से फरार हुए दो सजा याफ्ता आरोपी
पाकुड़ व्यवहार न्यायालय से बड़ी लापरवाही सामने आई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत में हत्या के एक मामले में जैसे ही आरोपियों को दोषी करार दिया गया, उसी दौरान दो सजा याफ्ता आरोपी कोर्ट परिसर से फरार हो गए।
फरार आरोपियों की पहचान शिवधन मोहली एवं नरेन मोहली के रूप में हुई है। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और दोनों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है।
कोर्ट परिसर से दो सजा याफ्ता आरोपियों के फरार होने की पुष्टि पाकुड़ की पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने की है। एसपी ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि कहीं ड्यूटी में तैनात कर्मियों की लापरवाही या चूक तो नहीं हुई। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बताया गया कि फरार हुए आरोपी नरेन मोहली और शिवधन मोहली पर जमीन विवाद को लेकर भोलानाथ मोहली की हत्या का आरोप था। इस संबंध में मृतक की पत्नी श्रीफूल मोहली ने 12 जनवरी 2019 को अमड़ापाड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
यह मामला अमड़ापाड़ा थाना कांड संख्या 04/2019 से जुड़ा है, जिसमें नरेन मोहली, शिवधन मोहली सहित कुल पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
आज जैसे ही अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने आरोपियों को दोषी करार देने का फैसला सुनाया, सभी सजा याफ्ता आरोपियों को न्यायाधीश के कटघरे से बाहर लाया गया। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात जवान की मौजूदगी में नरेन मोहली और शिवधन मोहली कोर्ट परिसर से फरार हो गए।
फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और कोर्ट सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

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