झारखंड शराब घोटाला मामले में आरोपी आईएएस अधिकारी विनय चौबे को बड़ी राहत मिली है। गिरफ्तारी के 92 दिन बाद रांची की विशेष एसीबी कोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी।
कोर्ट ने माना कि एसीबी निर्धारित अवधि के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने में असफल रही। इसी आधार पर BNSS की धारा 187(2) के तहत विनय चौबे को जमानत दी गई।
हालांकि, कोर्ट ने जमानत पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं। विनय चौबे राज्य से बाहर जाने से पहले अदालत को सूचना देंगे। साथ ही, ट्रायल पूरा होने तक अपना मोबाइल नंबर भी नहीं बदल सकेंगे। इसके अलावा उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलके भी भरने होंगे।
बता दें कि एसीबी ने अब तक आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की है। वहीं, विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने अदालत में पक्ष रखा।

