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रांची : 29 लाख की चोरी के मामले में अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

रांची : बरियातू हाउसिंग कॉलोनी स्थित आशीर्वाद फाइनांस कंपनी से 29 लाख की डकैती के मामले में अदालत ने छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर न्यायायुक्त राजीव आनंद की अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोषी सूरज सिंह, दीपक कर, मंटू दा उर्फ बिट्टू दा, पप्पू मंडल, उज्ज्वल चटर्जी और शत्रुघ्न कुमार पर एक-एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में अदालत ने शनिवार को सभी अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। कंपनी के एरिया मैनेजर सुग्रीव कुमार सिंह ने 28 जून 2016 को अज्ञात डकैतों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी। बरियातू पुलिस ने मामले की छानबीन कर आरोपियों को चिहिन्त कर नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी।

बरियातू हाउसिंग कॉलोनी के संस्कृत विहार में आशीर्वाद फाइनांस कंपनी का कार्यालय था। कंपनी की ओर से बेरोजगार महिलाओं को रोजगार के लिए लोन उपलब्ध कराया जाता था। लोनधारक से कंपनी 18 किस्तों में राशि वापस लेती थी। विभिन्न ग्राहकों से जमा राशि को कंपनी एरिया मैनेजर और एक अन्य व्यक्ति ने एचडीएफसी बैंक कांके रोड से 28 जून की दोपहर राशि निकाली। 22 लाख रुपए एक कर्मी ने अपने बैग में रखा और 29 लाख एरिया मैनेजर अपने पास रखा था। रास्ते में एक कर्मी 22 लाख लेकर उतर गया। शेष राशि 29 लाख रुपए लेकर एरिया मैनेजर बरियातू स्थित कार्यालय चला गया। जैसे ही वह कार्यालय की गेट पर पहुंचा तो छह लोगों ने हथियार का भय दिखाकर उससे पैसे लूट लिये।

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