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डॉक्टर पूर्णिमा शुक्ला को उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने के बाद जिला जेल से रिहा कर दिया गया

बीआरडी मेडिकल कालेज, गोरखपुर में ऑक्सीजन आपूर्ति की कमी के मामले में आरोपी डॉक्टर पूर्णिमा शुक्ला को उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने के बाद बुधवार को जिला जेल से रिहा कर दिया गया. गौरतलब है कि पिछले वर्ष कथित तौर पर ऑक्सीजन आपूर्ति की कमी से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कई बच्चों की मौत हो गई थी.

 

जेल अधीक्षक रामधनी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने के बाद बुधवार शाम डॉक्टर शुक्ला को रिहा कर दिया गया. उच्चतम न्यायालय ने 27 जुलाई को पूर्णिमा शुक्ला को जमानत दी थी. बीआरडी मेडिकल कालेज में पिछले वर्ष 10 और 11 अगस्त को 36 बच्चों की मौत के बाद 23 अगस्त को डॉक्टर शुक्ला समेत नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

 

एसटीएफ की टीम ने पिछले साल निलंबित प्राचार्य राजीव मिश्र और उनकी पत्नी पूर्णिमा शुक्ला को 29 अगस्त को कानपुर से गिरफ्तार किया था. डॉक्टर राजीव मिश्र को उच्चतम न्यायालय से नौ जुलाई को जमानत मिलने के बाद रिहा किया गया था.

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