नई दिल्ली आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने हाल ही में साफ कर दिया था कि नया सिम कार्ड लेने के लिए आधार नंबर अब ज़रूरी नहीं है और अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्यूनिकेशन्ज़ ने सभी टेलिकॉम ऑपरेटर्स को आदेश दिया है कि वे नए सिम कार्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए वर्चुअल आईडी (Aadhaar e-KYC service) और limited KYC की शुरुआत करें।
यह मौजूदा मोबाइल ग्राहकों के री-वेरिफिकेशन के लिए भी लागू होगा और इसकी शुरुआत 1 जुलाई से होगी। टेलिकॉम ऑपरेटरों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे 1 जुलाई से पहले अपने सिस्टम पर Virtual IDs समायोजित करने का आदेश दिया है।
बता दें कि वर्चुअल आईडी (virtual ID) और लिमिटेड केवाईसी (limited KYC) दोनों ही आधार का हिस्सा हैं। फर्क बस इतना है कि यह नागरिक का आधार नंबर उजागर नहीं करता। सिर्फ ज़रूरत की जानकारी ही वेरिफिकेशन के लिए साझा की जाती है। खास बात यह है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है और आप अपना आधार नंबर शेयर नहीं करना चाहते तो आप Virtual ID के ज़रिए नया सिम ले सकते हैं।
एनआरआई और जिन विदेशियों के पास आधार नंबर नहीं है, वे सरकार द्वारा इशू किए गए बाकी पहचान पत्रों के ज़रिए नए मोबाइल सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं।