नई दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट पेश किया। सरकार ने इस बार बजट में नौकरीपेशा लोगों को कोई राहत नहीं दी है। आम बजट में सरकार ने इन्कम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन की फिर से शुरुआत कर दी गई है। इससे जितनी सैलरी है उसमें से 40 हजार घटाकर टैक्स लगेगा। साथ ही, हाउस ऐंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर भी मामूली राहत का ऐलान किया गया। इसका 2.5 करोड़ सैलरीड और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। हालांकि, वित्त वर्ष 2005-06 तक स्टैंडर्ड डिडक्शन की सुविधा मिली हुई थी जिसे बाद में वापस ले लिया गया।
सीनियर सिटिजन्स को अब जमा रकम से मिले 50 हजार रुपये तक के ब्याज को टैक्स फ्री कर दिया गया है। पहले यह सीमा 10,000 रुपये की थी। वहीं, सेक्शन 80D के तहत वरिष्ठ नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और जनरल मेडिकल एक्सपेंडिचर पर टैक्स छूट की सीमा 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है।
मौजूदा टैक्स स्लैब
इनकम टैक्स स्लैब (60 साल से कम उम्र वालों के लिए)
आय ………………..2017-18
0 से 2.5 लाख रुपए….. 0% …………
2.5 लाख से 5 लाख…….5%………….
5 लाख से 10 लाख……..20% ………..
10 लाख से ऊपर………..30%………..
इनकम टैक्स स्लैब (सीनियर सिटीजन 60-79 साल )
आय…………………….मौजूदा दर………………
0 से 3 लाख रुपए………….0%………………
3 लाख से 5 लाख…………..5% ……………….
5 लाख से 10 लाख…………..20%…………….
10 लाख से ऊपर………….. 30%………………….
इनकम टैक्स स्लैब (80 और उससे ज्यादा उम्र)
आय…………………………..मौजूदा दर………..
0 से 5 लाख……………………0% ………………
5 लाख से 10 लाख…………20%……………..
10 लाख से ऊपर…………….30%…………….