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29 वस्तुएं और 53 सेवाओं पर कम हुआ जीएसटी, ये सब हो गए सस्ते

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नई दिल्ली : 18 जनवरी को जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक हुई जिसमें 29 प्रोडक्ट और 54 सेवाओं पर टैक्स की दर घटा दी गई। जिससे सेकेंड हैंड कार खरीदना हो या हीरे जेवरात हो या फिर एलपीजी सिलेंडर इन्हें खरीदना अब सस्ता होगा। साथ ही जीएसटी रिटर्न के लिए 3 की बजाय सिर्फ 1 फॉर्म भरने की व्यवस्था लागू करने पर भी सहमति बन गई है। जीएसटी के तहत घटाई गई दरें 25 जनवरी से लागू होंगी।

इन वस्‍तुओं में जीएसटी दरें घटी  

इन पर जीएसटी 28% से 18% हुआ  

– सार्वजनिक परिवहन की बायोफ्यूल से चलने वाली बसें

– पुरानी एसयूवी

– बड़ी कारें और मीडियम कारें

इन पर जीएसटी 28% से 12% हुआ  

– एसयूवी, मध्यम और बड़ी कारों को छोड़कर अन्य वाहन

इन पर जीएसटी 18% से 12% हुआ  

– सुगर बॉइल्ड कन्फेक्शरी

– 20 लीटर की बोतल में पेयजल

– खाद में इस्तेमाल होने वाला फॉस्फोरिक एसिड

– बॉयोडीजल

– बॉयो पेस्टीसाइड्स

– डिप इरीगेशन सिस्टम

– स्प्रिंकलर्स

– मेकेनिकल स्प्रेयर्स

– बांस की सीढ़ी

इन पर जीएसटी 18% से 5% हुआ

– मेहंदी के कोन

– इमली का पाउडर

– निजी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा घरों में आपूर्ति की जाने वाली एलपीजी

– सैटेलाइट्स और लांच व्हीकल में इस्तेमाल होने वाले वैज्ञानिक और

– तकनीकी उपकरण

इन पर जीएसटी 12% से 5% हुआ 

– स्ट्रॉ से बनी चीजें

– वैल्वेट फेब्रिक

इन पर जीएसटी 3% से 0.25%  

हीरे और कीमती पत्थर

टैक्‍स फ्री

– भभूत

– हियरिंग एड यानी सुनने की मशीनों में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे

– एसेसरीज

– डीऑइल्ड राइस ब्रान

इन पर जीएसटी की दरें बढ़ी  

12% से बढ़कर 18% हुई  

– सिगरेट फिल्टर रोड्स

0% से बढ़कर 5% हुई  

– राइस ब्रान (डीऑइल्ड राइस ब्रान के अलावा)

इन सेवाओं पर टैक्स घटा  

ये सेवाएं टैक्‍स फ्री हुई  

– आरटीआइ के तहत सूचना मुहैया करने की सेवा पर

– सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा दी जाने वाली विधिक सेवाएं

– भारत से बाहर विमान या समुद्र के रास्ते सामान भेजने पर

– विद्यार्थियों, फैकल्टी और स्टॉफ को ले जाने के लिए माध्यमिक स्तर तक शैक्षिक संस्थानों को परिवहन सेवाएं

इन पर जीएसटी 18% से 5% हुआ  

– टेलरिंग सेवाएं

– पेट्रोल व एटीएफ जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई पर इनपुट क्रेडिट के बगैर

– लैदरगुड्स के जॉब वर्क

इन पर जीएसटी 28% से 18% हुआ  

– थीम पार्क, वाटर पार्क, जॉय राइड

इन पर जीएसटी 18% से 12% हुआ  

– मेट्रो रेल परियोजनाओं के कंस्ट्रक्शन

– डीजल

– पेट्रोल व एटीएफ जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई पर इनपुट क्रेडिट के साथ

– कॉमन एफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट

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