पटना : बिहार में पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण सिर्फ वर्ग एक से आठ तक के बच्चों के लिए स्कूल बंद किये जाने पर पटना हाइकोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को वर्ग नौ से बारह तक के बच्चों के बारे में भी कोई निर्णय लेने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश ए. अमानुल्लाह की एकलपीठ ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
सुनवाई के समय अदालत में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन उपस्थित थे। अदालत ने प्रधान सचिव से पूछा कि क्या वर्ग एक से आठ तक के बच्चों को ही ठंड लगती है ? वर्ग नौ से बारह तक के बच्चों को ठंड नहीं लगती है क्या?
अदालत ने सुनवाई के समय उपस्थित शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन को सुझाव दिया कि ठंड मौसम के दौरान बच्चों को उनके स्कूल ड्रेस में फूल पैंट सहित स्कार्फ शामिल कराएं। अदालत के इस सुझाव पर महाधिवक्ता ललित किशोर सहित प्रधान सचिव ने कहा कि इस मुद्दे पर जल्द निर्णय लिया जायेगा।