रांची : चारा घोटाला मामले में लालू यादव को CBI के विशेष न्यायालय में साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई। 5 लाख का जुर्माना भी लगा, जुर्माना नहीं भरने पर 6 महीने और रहना होगा जेल में।
आपको बता दें कि, लालू को चारा घोटाले के एक अन्य मामले में पहले ही सजा हो चुकी है, जबकि तीन अन्य मामलों में भी वह आरोपी हैं। ये मामले दुमका कोषागार से 3.97 करोड़, चाईबासा कोषागार से 36 करोड़ और डोरंडा कोषागार से 184 करोड़ रुपये अवैध रूप से निकालने के हैं।
सीबीआई के विशेष जज शिवपाल सिंह ने बिहार के पूर्व सीएम डा. जगन्नाथ मिश्रा, बिहार के पूर्व मंत्री विद्या सागर निषाद, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, हार्दिक चंद्र चौधरी, सरस्वती चंद्र एवं साधना सिंह को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया था। इस मुकदमे में लालू, पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा, बिहार के पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा एवं ध्रुव भगत, आरके राणा, तीन आईएएस अधिकारी फूलचंद सिंह, बेक जूलियस और महेश प्रसाद और 29 अन्य आरोपी थे। कुल 38 आरोपियों में से सुनवाई के दौरान जहां 11 की मौत हो गयी, वहीं तीन सीबीआई के गवाह बन गये तथा दो ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था जिसके बाद उन्हें 2006-07 में ही सजा सुना दी गयी थी।