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सरकार का बड़ा बयान, मार्च 2019 के बाद 24 घंटे मिलेगी यह सुविधा

नई दिल्ली : ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य की रफ्तार को संतोषजनक बताते हुए सरकार ने गुरुवार को कहा कि देशभर में मार्च 2019 के बाद 24 घंटे बिजली देना सभी राज्यों के लिए जरूरी होगा।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने गुरुवार को लोकसभा में प्रश्नकाल में कहा कि पिछले दिनों सभी राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई थी। इस बैठक में हमने तय किया है कि मार्च 2019 के बाद सभी राज्यों के लिए 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

उन्होंने कहा कि हम इस प्रावधान को कानून में शामिल करेंगे और कोई भी बिजली वितरण कंपनी यदि तकनीकी और अन्य किसी जरूरी कारण को छोड़कर बिना वजह कटौती करती है तो उसे हर्जाना भरना पड़ेगा।

सिंह ने भावना गवली के प्रश्न के उत्तर में कहा कि राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले तीन सालों 2014-15, 2015-16 और 2016-17 में 14528 गांवों में बिजली पहुंचाई गई है।

उन्होंने कहा, ‘ग्रामीण विद्युतीकरण अच्छी तरह चल रहा है।’ सिंह ने कहा कि बिजली में लॉस को कम करने के लिए प्रणाली को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने दिसंबर 2018 तक बिजली लॉस को 15 प्रतिशत से कम करने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रणाली को मजबूत करने के लिए हम राज्यों को 1,72,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं।

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