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सुप्रीम कोर्ट ने बैंक खातों और मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने की अंतिम तारीख बढ़ाई, यह है नई तारीख

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बैंक खाते को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख को 31 मार्च करने का आदेश दिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बैंक खाते को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख को हटा दिया था। आखिरी तारीख को हटाने  से पहले बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 थी। अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया गया है।

सरकार ने सरकारी स्कीमों के तहत फायदा लेने के लिए आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक कराना जरूरी कर दिया है। अब नया बैंक अकाउंट खुलवाने वाले भी 31 मार्च 2018 तक अपना आधार दे सकते हैं। पहले नया अकाउंट खुलवाने के लिए आधार देना जरूरी था। पेंशन, एलपीजी सिलेंडर, सरकारी स्कॉलरशिप के लिए आधार कार्ड की जानकारी देना जरूरी है। सरकार ने अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी आधार कार्ड जरूरी कर दिया है।

आपको बता दें कि सरकार ने आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया है। पैन कार्ड को आधार से लिंक किए बिना अगले साल टैक्स जमा नहीं कर पाएंगे। हालांकि इस साल भी जिन लोगों के आधार-पैन लिंक नहीं थे उन्हें भी टैक्स जमा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इस फैसले से लोगों को राहत मिली है। दरअसल पैन को आधार से लिकं करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। अगर पैन और आधार में दी गई डिटेल्स में कुछ भी अंतर है तो दोनों को लिंक नहीं किया जा सकता है। पहले दोनों में डिटेल्स एक जैसी करानी होंगी उसके बाद ही दोनों को लिंक किया जा सकता है।

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