नई दिल्ली : दिल्ली के एक वकील ने मंगलवार को मोबाइल मेसेजिंग ऐप वॉट्सऐप को लीगल नोटिस भेजा है। इस नोटिस में वॉट्सऐप को 15 दिन के अंदर ‘मिडल फिंगर’ इमोजी हटाने के लिए कहा गया है। दिल्ली कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं गुरमीत सिंह ने कहा, ‘मिडल फिंगर गैरकानूनी ही नहीं है, बल्कि अश्लील इशारा भी है। यह भारत में अपराध है।’
नोटिस में उन्होंने ने कहा ‘मिडल फिंगर दिखाना न सिर्फ अश्लील है, बल्कि बेहद आक्रामक इशारा है। भारतीय दंड संहिता धारा 354 और 509 के अनुसार, महिलाओं को अश्लील, अशिष्ट, आक्रामक इशारे दिखाना एक अपराध है। किसी भी व्यक्ति द्वारा एक अश्लील, आक्रामक, अश्लील इशारे का उपयोग करना पूरी तरह से अवैध है।’
उन्होंने कहा ‘वॉट्सऐप में इस तरह की मिडल फिंगर इमोजी का इस्तेमाल करना महिलाओं के प्रति अपराध को भी बढ़ावा देना है। इमोजी एक डिजिटल तस्वीर होती है जिससे आप अपना आइडिया और इमोशन बयां करते हैं।’
इसके चलते वकील गुरमीत सिंह ने वॉट्सऐप से इस तस्वीर को 15 दिन में हटाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा यदि ऐप ऐसा नहीं करती है तो आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस पर केस किया जाएगा।