नई दिल्ली : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने वाली कंपनियों पर जल्द ही शिंकजा कसने वाला है। अप्रैल 2018 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर कंपनियों के निदेशकों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। रिटर्न फाइल न करने वाली कंपनियों की संख्या 8 लाख के करीब है।
हाल ही में पेश हुए बजट में सरकर ने 3000 रुपए पर टैक्स लायबिलिटी खत्म कर दी। इस बजट में टैक्स लायबिलिटी के खत्म होने के बाद बाद सभी रजिस्टर्ड कंपनियों को इनकम टैक्स रिर्टन फाइल करना होगा भले ही उनकी टैक्स लायबिलिटी शू्न्य क्यों न हो।
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक यह नियम 1 अप्रैल 2018 से प्रभावी होगा। उन्होंने कहा कि 15 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड है लेकिन केवल 7 लाख कंपनियां ही रिटर्न दाखिल कर रही है जबकि 8 लाख कंपनियां रिटर्न दाखिल नहीं कर रही हैं।