पटना : बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर कुलभूषण गुप्ता को मुंगेर व्यवहार न्यायालय के द्वारा 2 वर्ष कारावास एवं 3 लाख रुपए दंड की सजा सुनाई गई जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उनके खिलाफ आरोप था की फिल्म Pardesi Babu बनाने के एवज में उन्होंने बिहार के मुंगेर के रहने वाले एक व्यक्ति से फिल्म बनाने के नाम पर पैसे लिए थे जिसे लौटाने में वक्त आनाकानी कर रहे थे। जब काफी दबाव दिया गया तो उन्होंने 7 लाख रुपए का चेक दिया लेकिन वह भी बाउंस हो गया था। इसी मामले को लेकर मुंगेर के रहने वाले श्याम बहादुर सिंह के द्वारा कोर्ट में मामला दर्ज कराया गया और इस मामले की सुनवाई करते हुए मुंगेर के एडिशनल जज जीवनलाल ने आरोपी फिल्म डायरेक्टर कुलभूषण गुप्ता को एन आई एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 2 साल की सजा तथा 3 लाख रूपय जुर्माना सुनाया है।
आपको बताते चलें कि मामला वर्ष 1998 का है जब डायरेक्टर कुलभूषण गुप्ता के निर्देशन में परदेसी बाबू फिल्म का निर्माण किया जा रहा था। इस फिल्म को बनाने के लिए डायरेक्टर के द्वारा फाइनेंसर से पैसा लिया गया था ।लेकिन पैसा देने में आनाकानी कर रहे थे। जिसको लेकर फाइनेंसर श्याम बहादुर सिंह ने काफी दबाव बनाया तो उन्हें 7 लाख का एक चेक जारी कर दिया गया जो बैंक में डालते ही बाउंस हो गया। चेक बाउंस होते ही श्याम बहादुर सिंह ने मुंगेर कोर्ट में डायरेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया तथा परिवार संख्या 864सी/2002 पर लंबी सुनवाई होने के बाद न्यायालय के द्वारा क्या फैसला सुनाया गया। फैसला सुनाए जाने के बाद कुलभूषण गुप्ता को तुरंत गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया गया।
आपको बताते चलें की कुल भूषण गुप्ता अपने निर्देशन में कई हिंदी फिल्म बना चुके हैं लेकिन फाइनेंसी को लेकर अक्सर बाद विवादों में घिरे हुए रहते थे । मुंबई में रहने वाले कुल भूषण गुप्ता फिलहाल मुंगेर जेल में कैद हो गए हैं। वही बातचीत के दौरान श्याम बहादुर सिंह ने बताया कि कुलभूषण गुप्ता के द्वारा कई लोगों के साथ पैसे के मामले में भी फर्जीवाड़ा किया गया है हमारे ही मामले को लेकर कई बार उन्होंने हमें केस उठाने की धमकी भी दी थी लेकिन जिस तरह उन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी किया और किसी के साथ ना करें इसलिए हम लगातार उनके खिलाफ कोर्ट में जाते रहे और आज उन्हें अंतिम मंजिल तक पहुंचा दिया है।