पटना : बिहार के मुंगेर जिले में एक महिला को देशी शराब बनाने के जुर्म में कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
दरअसल, 45 वर्षीय विधवा माला देवी के घर से शराब बनाने का सामान जब्त किया गया था। बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम-2016 के अनुसार कोर्ट ने महिला को सजा सुनाई है। कोर्ट के मुताबिक, अगर महिला जुर्माने की रकम जमा नहीं करवाती है तो उसकी सजा की अवधि 6 महीने और बढ़ जाएगी।
एफआईआर के मुताबिक, जिले के हवेली खड़गपुर थाने स्थित छोटी मुसहरी गांव निवासी माला के घर से 10 लीटर महुआ जूस (देशी शराब) बरामद किया गया था। उल्लेखनीय है कि सीएम नीतीश कुमार ने पिछले साल शराबबंदी से जुड़े कानून को और सख्त कर दिया था।
इस घटना की जानकारी मिलते ही हर तरफ इस महिला की चर्चा होने लगी है, साथ ही इस फैसले को लेकर भी लोग चर्चा कर रहें है। यह फैसला वैसे लोगो के लिए एक बड़ी सिख है जो अभी भी शराबबंदी के बावजूद इस धंधे से जुड़े हुए हैं।