गुरुग्राम के भोडसी में स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल (Ryan international school) के सात वर्षीय छात्र प्रद्युम्न ठाकुर (Pradyuman) की हत्या मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को स्कूल के ट्रस्टियों आगस्टाइन एफ पिंटो, ग्रेस पिंटो और रेयान पिंटो की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. प्रद्युम्न की 8 सितंबर को गुरुग्राम के रायन स्कूल में हत्या कर दी गई थी |
नई दिल्ली : गुरुग्राम के भोडसी में स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल (Ryan international school) के सात वर्षीय छात्र प्रद्युम्न ठाकुर (pradyuman) की हत्या मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को स्कूल के ट्रस्टियों आगस्टाइन एफ पिंटो, ग्रेस पिंटो और रेयान पिंटो की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही अदालत ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में जवाब मांगा है। इससे पहले बंबई उच्च न्यायालय ने स्कूल के ट्रस्टियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
गौरतलब है कि गुरुग्राम स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल के छात्र प्रद्युम्न की 8 सितंबर को स्कूल के शौचालय में गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से लोगों में रायन स्कूल और उसके प्रबंधन के खिलाफ गुस्सा था। नाराज लोगों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की ग की थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया था ।
जिस दिन अशोक की गिरफ्तारी हुई थी, उस समय उसने मीडिया के सामने प्रद्युम्न की हत्या की बात स्वीकार की थी। लेकिन हाल में विशेष अदालत में पेशी के दौरान उसने जज के सामने कहा कि मैंने प्रद्युम्न की हत्या नहीं है और उसे जबरदस्ती इस मामले में फंसाया गया है|
राज्य सरकार ने प्रद्युम्न के परिजन की मांग पर मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है| घटना के करीब 11 बीत जाने के बाद भी मामले में हत्यारोपी का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है| प्रद्युम्न के परिजन का भी यही कहना है कि उनके बेटे की हत्या अशोक ने नहीं, बल्कि किसी और ने की है| इससे पहले अशोक के परिजन भी अशोक को बेवजन हत्या के मामले में फंसाने का आरोप लगाकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा चुके हैं|