गुरुग्राम : रेयान स्कूल के चर्चित प्रद्युम्न मर्डर केस में हरियाणा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किये गए बस कंडेक्टर अशोक को आज जमानत नहीं दी गयी। सीबीआई की विशेष अदालत ने बस कंडक्टर अशोक को क्लीन चीट देने से इंकार कर दिया है। सीबीआई का कहना है कि अभी इस मामले में और भी कई रिपोर्ट्स का आना बाकी है और जांच पूरी होने पर ही कोई फैसला लिया जायेगा।
सीबीआई ने आरोपी अशोक कुमार को शुरुआत में रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। इसके बाद सीबीआई ने आरोपी को अदालत में पेश किया था, कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया था। फिर सीबीआई ने इस मामले में नाबालिग छात्र को पकड़ा और यह कहा कि उसी ने प्रद्युमन ठाकुर की स्कूल के अंदर हत्या की थी।
इन बिन्दुओं के आधार पर मांगी गयी थी जमानत :-
– आरोपी अशोक कुमार निर्दोष है। उसे गलत तरीके से केस में फंसाया गया है।
– जांच के बाद से अशोक न्यायिक हिरासत में है। उसने जो अपराध नहीं किया, उसकी भी धाराओं लगाई गई हैं।
– आरोपी बस कंडक्टर से किसी तरह की रिकवरी या पूछताछ की जरूरत नहीं है।
– इस केस में दूसरा आरोपी पकड़ा जा चुका है। ऐसे में बस कंडक्टर की हिरासत की जरूरत ही नहीं।
– आरोपी गुरुग्राम के घामरोज गांव का स्थाई निवासी है। उसके फरार होने का कोई चांस नहीं है।
जानकारी के मुताबिक, यदि 90 दिनों तक सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं किया, तो आरोपी जमानत के लिए अदालत के पास जा सकता है, ऐसे में अदालत उसे जमानत पर रिहा कर सकती है। दरअसल अशोक कुमार के वकील ने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी, इस मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई है।