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पत्रकार राजदेव हत्याकांड में विशेष अदालत ने लिया संज्ञान

 मुजफ्फरपुर । : बिहार के सिवान जिले में हिन्‍दी दैनिक के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सीबीआइ कोर्ट ने संज्ञान लिया है। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सुनवाई करते हुए सीबीआइ के विशेष कोर्ट ने राजा के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन समेत सात आरोपितों के खिलाफ संज्ञान ले लिया है। आरोपितों में विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी, राजेश कुमार, विशु कुमार जायसवाल, सोनू कुमार गुप्ता एवं अजरुद्दीन बैग भी शामिल है। सीबीआइ ने 22 अगस्त को चार्जशीट दाखिल किया था।

इस आधार पर शुक्रवार को सीबीआइ कोर्ट की विशेष मजिस्ट्रेट अनुपम कुमारी ने सभी पर संज्ञान ले लिया। संज्ञान के दौरान पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई। सीबीआइ के विशेष लोक अभियोजक एच खान व दूसरे पक्ष के अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह व शरद सिन्हा भी मौजूद थे।

बता दें कि पत्रकार राजदेव रंजन को 13 मई 2016 को सिवान रेलवे स्टेशन रोड की फल मंडी के निकट गोली मारी गई थी। इससे पहले आरोपित विजय कुमार गुप्ता व राजेश कुमार ने 10, 11 व 12 मई को रेकी की थी। मोबाइल के टावर लोकेशन भी इसकी पुष्टि कर रहा है। विशेष कोर्ट में दाखिल दूसरी पूरक चार्जशीट में सीबीआइ ने इसे साक्ष्य के रूप में पेश किया है।

शाम सात बजे बबुनिया मोड़ पर जमा हुए थे सभी
सीबीआइ की जांच में यह बात सामने आई है कि 13 मई 2016 को सात बजे शाम में  सभी आरोपित बबुनिया मोड़ के निकट जमा हुए थे। जब राजदेव रंजन अपने कार्यालय से बाहर निकल कर स्टेशन रोड की ओर चले, तब आरोपित विजय कुमार गुप्ता 20 से 25 मीटर की दूरी बनाए पीछे-पीछे था। आरोपित सोनू कुमार सोनी व राजेश कुमार एक बाइक पर सवार होकर विजय से 30 से 35 मीटर की दूरी पर थे। बाइक रोहित कुमार सोनी की थी, जिसे सोनू कुमार सोनी चला रहा था। राजदेव कोलकाता बिरयानी हाउस के निकट पहुंचे तो मोबाइल पर बात करने लगे। कॉल उनके एक संबंधी की थी। यह बात लगभग 19 सेकेंड की थी। बात समाप्त कर जैसे ही बाइक को स्टार्ट कर वहां से चल कर फल मंडी के निकट पहुंचे, आरोपित रिशु कुमार जायसवाल व रोहित कुमार सोनी ने उनका रास्ता रोक दिया। रोहित बाइक की पिछली सीट पर बैठा था, उसने राजदेव रंजन पर गोली चला दी। इससे वहीं उनकी मौत हो गई।

दो-तीन दिन पहले बदली थी नंबर प्लेट

घटना के समय पहचान छिपाने के लिए आरोपित रिशु कुमार जायसवाल ने अपनी बाइक की नंबर प्लेट बदली थी। घटना से दो या तीन दिन पहले उसने सिवान के मौलेश्वरी चौक स्थित मुन्नीलाल यादव के मुन्ना आर्ट फ्लैक्स प्रिंटर नामक दुकान में नंबर प्लेट बदली थी।

सीबीआइ ने कहा, ट्रायल चलाने को लेकर पर्याप्त साक्ष्य

सीबीआइ ने अनुसंधान के बाद दाखिल पूरक चार्जशीट में कहा है कि पूर्व सांसद शहाबुद्दीन, विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी, राजेश कुमार, रिशु कुमार जायसवाल, सोनू कुमार गुप्ता व सोनू कुमार सोनी के खिलाफ ट्रायल चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं।

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