हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा है कि सड़क जाम की समस्या से निपटने के लिए वह क्या कर रही है? कोर्ट ने इस बारे में जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन तथा न्यायमूर्ति डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने बुधवार को वकील शशिभूषण कुमार की पीआईएल पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया।
कोर्ट को बताया गया कि राजधानी पटना में सड़क जाम की समस्या से हर रोज लोगों को जूझना पड़ता है। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी खुलेआम हो रही है। लेकिन कारगर कार्रवाई नहीं होने के कारण सड़क जाम की समस्या हमेशा उत्पन्न होती रहती है।
हाईकोर्ट नेराज्य में वाहनों के फिटनेस टेस्ट को लेकर बरती जा रही लापरवाही की शिकायत पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को एक पीआईएल पर सुनवाई के बाद जवाब तलब किया। अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी।
पटना में जाम को लेकर हाईकोर्ट सख्त, कहा-जाम से निपटने के लिए क्या हो रहा है?
