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दलित के साथ अंतरजातीय विवाह पर सरकार देगी 2.5 लाख रुपए, लेकिन यह है शर्त

नई दिल्ली : विवाह के इस सीजन में एक नई खबर सामने आई है। केंद्र की मोदी सरकार ने पांच लाख रुपये की सालाना आय की सीमा को ख़त्म करते हुए दलित के साथ अंतरजातीय विवाह पर ढाई लाख रुपये की मदद की योजना शुरू की है।

डॉक्टर आंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज को 2013 में शुरू किया गया था लेकिन दंपति की आय सीमा को पांच लाख रुपये तक रखी गई थी। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी को ज़रूरी माना गया था। इस स्कीम के तहत ऐसे दंपत्ति को एकमुश्त ढाई लाख रुपये की मदद दी जाती थी, जो किसी दलित के साथ अंतरजातीय विवाह करते थे।

इस स्कीम के तहत एक साल में ऐसे 500 जोड़ों को मदद देने का लक्ष्य रखा गया था। अब इस आय सीमा को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन नई स्कीम के तहत अब दंपत्ति को अपना आधार लिंक बैंक खाता नंबर देना होगा।

गौरतलब है कि डॉ. अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज योजना सर्वप्रथम 2013 में कांग्रेस की यूपीए 2 सरकार में शुरू की गई थी। इसे शुरू करने की पीछे सरकार की मंशा देश में इंटरकास्ट मैरिजों के बढ़ावा देनी की थी।

इसके लिए सरकार नें हर वर्ष लगभग 500 अंतरजातीय शादियां कराने का लक्ष्य रखा था मगर लोगों में जागरूकता और कुछ नियमों के कारण ये योजना शुरूआत से ही सफल नहीं हो पाई।

बता दें कि उस समय नियमों के मुताबिक 2.5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि उन्हीं को मिलती थी जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम हो, जिसमें अब सरकार ने परिवर्तन कर दिया है।

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