रांची : चारा घोटाले मामले में रांची की सीबीआई की विशेष अदालत गुरुवार को लालू प्रसाद यादव समेत 16 आरोपियों की सजा पर फैसला सुनाएगी। वहीं कोर्ट ने इस मामले में तेजस्वी यादव को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया है।
सीबीआई कोर्ट ने वकील विंदेश्वरि प्रसाद के निधन की वजह से चारा घोटाला मामले में बुधवार को सजा नहीं सुनाई। अदालत ने इस मामले में तेजस्वी यादव के अलावा रघुवंश प्रसाद सिंह, शिवानंद तिवारी और मनीष तिवारी के खिलाफ भी कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया है। अदालत ने ये नोटिस कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने पर जारी किया है।
अवमानना का नोटिस जारी होने पर आरजेडी के नेता मनोज झा ने कहा, यह अचंभित करने वाला फैसला है क्योंकि अदालत की प्रक्रिया और उसके फैसले के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा गया।
आपको बता दे कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने पिता को अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद शनिवार को कहा था कि जेल में बंद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के साथ बिहार की भूमि खड़ी है।
तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद की लोगों को संबोधित करते हुए एक तस्वीर के साथ ट्वीट करते हुए लिखा, “बदल देंगे उन ताकतों को जिनसे सत्ता घूमी है लालू जी के साथ खड़ी यह बिहार की भूमि है।”
गौरतलब है कि अदालत ने 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख़, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में फैसला सुनाया है। अवैध ढंग से धन निकालने के इस मामले में लालू प्रसाद यादव एवं अन्य के खिलाफ सीबीआई ने आपराधिक षड्यन्त्र, गबन, फर्जीवाड़ा, साक्ष्य छिपाने, पद के दुरुपयोग आदि से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120बी, 409, 418, 420, 467, 468, 471, 477 ए, 201, 511 के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी) एवं 13(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया था।