रांची। झारखंड उच्च न्यायालय में आज पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम–1996 (पेसा) की नियमावली लागू करने से जुड़े मामले में अहम सुनवाई हुई। यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष हुई।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से नियमावली तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इस अवसर पर राज्य सरकार के सचिव मनोज कुमार स्वयं न्यायालय में उपस्थित रहे।
उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 जनवरी 2026 की तारीख निर्धारित की है। अदालत ने उम्मीद जताई है कि तय समय सीमा के भीतर राज्य सरकार नियमावली तैयार कर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगी।



