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चारा घोटाला: आज हो सकती है लालू यादव को सजा, इन धाराओं के तहत हैं दोषी

पटना : देवघर चारा घोटाले में राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की सजा का ऐलान आज हो सकता है। रांची की विशेष CBI अदालत को ये फैसला पहले बुधवार को सुनाना था, लेकिन उसे टाल दिया गया था।

बुधवार को लालू यादव समेत मामले में अन्य दोषी भी सजा के ऐलान के लिए कोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन वकीलों की मौत के कारण अन्य वकीलों ने काम करने का विरोध किया, जिसके कारण सजा के ऐलान को टाल दिया गया।

इस केस में लालू समेत 16 लोगों को आज सजा सुनाई जानी है। अदालत ने लालू यादव को धोखाधड़ी, साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप में आईपीसी की धारा 420, 120 बी और पीसी एक्ट की धारा 13( 2) के तहत दोषी पाया है। इस मामले में बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा और ध्रुव भगत समेत 6 लोगों को बरी कर दिया गया था।

लालू के वकील के अदालत से लालू को कम से कम सजा देने की अपील करेंगे, जबकि सीबीआई के वकील ने कहा कि यह भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है और ऐसे में अदालत से अधिकतम सजा देने की गुजारिश की जाएगी।

कितनी हो सकती है सजा 

लालू के वकील चितरंजन प्रसाद ने बताया कि इस मामले में अगर लालू और अन्य को दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें अधिकतम सात साल और न्यूनतम एक साल की कैद की सजा होगी। हालांकि, सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले में गबन की धारा 409 के तहत 10 साल और धारा 467 के तहत आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है। लालू को अगर 3 साल से कम की सजा सुनाई जाती है तो उन्हें तुरंत बेल मिल सकती है जबकि इससे अधिक सजा पर वकीलों के बेल के लिए हाईकोर्ट का रुख करना पड़ेगा।

आपको बता दें कि बीते 23 दिसंबर को कोर्ट ने लालू को दोषी करार दिया था, जिसके बाद से ही रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं।

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