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गया रोडरेज केस में रॉकी दोषी करार , छह सितंबर को होगा सजा का एलान

गया के चर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड मामले में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। रॉकी को आदित्य हत्याकांड का दोषी पाया गया है और उसकी सजा का एलान छह सितंबर को किया जाएगा।
पटना। गया के चर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड मामले में अदालत आज अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने रॉकी को मामले में दोषी करार दिया है। अब उसे सजा 6 सितंबर को सुनाई जाएगी। रोडरेज कांड के आरोपी रॉकी यादव कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचाया गया व्यवहार न्यायालय, एडीजी-1 के न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। रॉकी यादव को 302 के तहत दोषी पाया गया है और वहीं उसके पिता बिंदी यादव और सुरक्षाकर्मी राजेश को 312 के तहत दोषी पाया गया है। इन तीनों की सजा सात सितंबर को सुनाई जाएगी। गया कोर्ट परिसर पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी रॉकी यादव दबंग एमएलसी मनोरमा देवी का पुत्र है।

आदित्य सचदेवा मर्डर केस में चार अभियुक्त हैं-

1. मुख्य आरोपी राकेश रंजन यादव उर्फ राकी यादव

2. राकी के पिता बिंदेश्वरी यादव उर्फ बिंदी यादव

3. राकी का चचेरा भाई टेनी यादव

4. अंगरक्षक राजेश कुमार

आदित्य सचदेवा हत्याकांड गया शहर के रामपुर थाना क्षेत्र में 7 may 2016 को हुई थी, जिसमें कांड संख्या 130/16 के तहत केस दर्ज किया गया था। जिसमें भादवि की धारा 341,323,307,302,427/34एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। आदित्य सचदेवा हत्याकांड की प्राथमिक मृतक के भाई आकाश सचदेवा के बयान पर दर्ज की गई थी
कोर्ट में पेशी के पहले आरोपी रॉकी यादव को गया कोर्ट परिसर के हाजत में रखा गया है। जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोर्ट जाने से पहले रॉकी ने मंदिर में भगवान को नमन किया। पूरे कोर्ट परिसर में गहमागहमी का माहौल है।

बोधगया से गया लौटने के क्रम में आदित्य की हुई हत्या

वो 7 मई 2016 का ही दिन था, जब बोधगया से गया लौटने के क्रम में रोडरेज के दौरान छात्र आदित्य सचदेवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आदित्य के साथ उसके चार अन्य दोस्त भी कार में सवार थे। उसका कुसूर बस इतना था कि उसने मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव की गाड़ी को साइड नहीं दी थी। रॉकी यादव पर आदित्य सचदेवा की हत्या का आरोप लगा है। लैंड रोवर पर सवार रॉकी एवं उसकी विधान पार्षद मां मनोरमा देवी के बॉडीगार्ड राजेश कुमार ने उन्हें रोका और पहले मारपीट की। भागने के क्रम में पीछे से चली गोली आदित्य के सिर में लगी और उसकी मौत हो गई। इस हत्याकांड में राकेश रंजन यादव उर्फ रॉकी एवं राजेश कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। बाद में अनुसंधान के क्रम में मुख्य आरोपी रॉकी के पिता सह गया जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद उर्फ बिंदी यादव और उसके चचेरे भाई राजीव कुमार उर्फ टेनी यादव को भी आरोपी बनाया गया। इन चारों आरोपियों पर अदालत में ट्रायल चला।

आदित्य के दोस्तों ने आरोपियों को पहचानने से किया इंकार
आदित्य के साथ गाड़ी में सवार उसके चारों दोस्तों ने घटना का समर्थन तो जरूर किया, परंतु आरोपी के पहचानने के बिंदु पर होस्टाईल हो गए। अदालत में गवाही के दौरान आरोपियों
को पहचानने से इनकार कर दिया।

दो जजों ने की है आदित्य हत्याकांड की सुनवाई

इस केस का ट्रायल पहले एडीजे-9 सुरेश प्रसाद मिश्रा की अदालत में शुरू हुआ। परंतु बाद में इसे एडीजे-वन सच्चिदानंद सिंह की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया।

हाईप्रोफाइल है रॉकी यादव

भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा रॉकी रिनाउंड शूटर घोषित है। राइफल्स एसोसिएशन के सदस्य की हैसियत से वह पांच हथियार रखने का अधिकारी है। रॉकी राजनैतिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से है। रॉकी की मां मनोरमा देवी बिहार विधान परिषद की सदस्य हैं, तो पिता बिन्देश्वरी प्रसाद उर्फ बिंदी यादव गया जिप के अध्यक्ष रह चुके हैं।

आदित्य के माता-पिता को है न्यायालय के फैसले पर भरोसा

आदित्य हत्याकांड पर गुरूवार का दिन सचदेवा परिवार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आदित्य के पिता श्याम सचदेवा का कहना है कि इस फैसले का इंतजार समाज और देश को है। कोर्ट के फैसले पर भरोसा और नई सुबह की उम्मीद के साथ पूरी आशा है कि हमें न्याय मिलेगा।

आदित्य की मां ने कहा- दोस्तों की मजबूरी को कानून समझ रहा है

मां चांंद सचदेवा को चश्मदीद रहे दोस्तों के गवाही में मुकरने का मलाल है, फिर भी बेटे की हत्या करने वालों को कड़ी सजा मिलने की पूरी उम्मीद जताती है। बताया कि दोस्तों के साथ क्या मजबूरी थी, कानून सब समझ रहा। न्याय के मंदिर से हमेशा रोशनी निकलने की बात कही।

आदित्य हत्याकांड में कब क्या हुआ…..

7 मई 2016 : आदित्य की हत्या

9 मई 2016 : चश्मदीद गवाहों का धारा 164 के तहत कोर्ट में बयान

9 मई 2016 : बिंदी यादव और बॉडीगार्ड राजेश कुमार की गिरफ्तारी

10 मई 2016 : राकेश रंजन यादव उर्फ राॅकी की गिरफ्तारी

17 मई 2016 : आरोपी राजीव कुमार उर्फ टेनी यादव का आत्मसमर्पण

21 नवंबर 2016 : अदालत में अारोप गठित

25 अगस्त 2017 : अदालत में सुनवाई पूरी

अभियोजन पक्ष से 30 गवाह

घटना के सूचक, आदित्य के अन्य परिजन, पुलिस अधिकारी, एफएसएल के अधिकारियों व बैलेस्टिक विशेषज्ञ समेत कुल 30 लोगों ने अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही दी। बैलेस्टिक विशेषज्ञ व एफएसएल टीम की गवाही को अहम माना जा रहा है। टीम ने समर्थन किया है कि रॉकी के पास मौजूद पिस्टल वाली बोर की गोली से ही आदित्य की जान गई है।

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