नई दिल्ली : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को दिल्ली की विशेष अदालत ने कोयला घोटाले के एक मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने इस मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखण्ड के पूर्व चीफ सेक्टरी अशोक कुमार बसु और एक अन्य को साजिश और आपराधिक षड़यंत्र रचने का दोषी पाया है। अदालत चारों दोषियों की सजा पर फैसला गुरुवार को करेगी।
दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने कोयला घोटाले के एक मामले में झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा, एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व सचिव अशोक कुमार और एक अन्य को आपराधिक षड्यंत्र और धारा 120 B के तहत दोषी माना लिया है। कोर्ट 14 दिसंबर को सजा का ऐलान करेगी। आपको बता दें कि यह मामला झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक को कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लि (वीआईएसयूएल) को आवंटित करने में कथित अनियमिताओं से संबंधित है।
सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश भरत पराशर ने बुधवार को सभी आरोपियों को फैसला सुनाते वक्त अदालत में मौजूद रहने का आदेश दिया था।
इस मामलेे में सीबीआई के आरोप-पत्र में मधु कोड़ा, एचसी गुप्ता और कंपनी के अलावा, मामले में अन्य आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव ए के बसु, दो लोक सेवक बसंत कुमार भट्टाचार्य, बिपिन बिहारी सिंह, वीआईएसयूएल के निदेशक वैभव तुलस्यान, कोड़ा के कथित करीबी सहयोगी विजय जोशी और चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन कुमार तुलस्यान का नाम शामिल था।