नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं से आधार को अनिवार्य रूप से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 कर दी जाएगी, लेकिन यह छूट सिर्फ उन लोगों को दी जाएगी, जिनके पास अब तक आधार नहीं है। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस संबंध में केंद्र सरकार शुक्रवार, 8 दिसंबर को अधिसूचना जारी करेगी।
केंद्र सरकार ने आधार को विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं से लिंक कराये जाने की अवधि बढ़ाने की बात गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कही। कोर्ट के सवाल पर जवाब दायर करते हुए सरकार ने कहा कि हम सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और विभिन्न सेवाओं के लिए आधार को लिंक करने के वास्ते समय सीमा 31 मार्च 2018 तक बढ़ायेंगे। पहले यह समय 31 दिसंबर 2017 तक था, जबकि अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि आधार को मोबाइल सेवाओं से जोड़ने के लिए अंतिम तारीख न्यायिक आदेश के अनुपालन में अगले साल 6 फरवरी ही रहेगी।
दरअसल याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया था कि आधार मामले की सुनवाई नवंबर के आखिरी हफ्ते में होनी थी, सो, अब कम से कम अंतरिम आदेश जारी करने के लिए जल्द सुनवाई की जाए, क्योंकि विभिन्न योजनाओं के लिए डेडलाइन 31 दिसंबर है, जो काफी करीब आ गई है। वहीं, पिछली सुनवाई में केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि डाटा प्रोटेक्शन कानून को लेकर बनाई गई कमेटी अपने सुझाव छह हफ्ते में देगी, सो, मामले की सुनवाई जनवरी में होनी चाहिए, और सरकार योजनाओं के लिए डेडलाइन बढ़ाने को तैयार है।
इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने इसका विरोध किया था और कहा कि सरकार सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं के लिए डेडलाइन बढ़ाना चाहती है, लेकिन अन्य योजनाओं के लिए नहीं, और वह भी सिर्फ उनके लिए, जिनके पास आधार नहीं हैं। दो जजों की बेंच ने मामलों को जोड़ते हुए आदेश दिए थे कि अगर नवंबर के अंत तक सुनवाई पूरी न हो तो याचिकाकर्ता कोर्ट में अंतरिम रोक की मांग कर सकते हैं।
आपको बता दें कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए फिलहाल 31 दिसंबर तक का समय था, लेकिन आज सरकार ने इसे बढ़ाने का घोषणा कर दी है। पूर्व में सरकार के मुताबिक पैन को आधार से लिंक करने की तारीख 3 से 6 महीने के लिए बढ़ने की उम्मीद थी।