नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ ने आधार को विभिन्न सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं से अनिवार्य रूप से जोड़ने के केंद्र के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया है। पांच जजों की पीठ ने बैंक खातों और मोबाइल नंबर को लिंक कराने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया है। कोर्ट ने सभी योजनाओं के लिए डेडलाइन बढ़ा दी है। बैंक खातों को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन को 31 मार्च तक बढ़ा दी है लेकिन नए बैंक खातों के लिए आधार देना होगा और आधार ना हो तो एनरोलमेंट देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश दिया है और आधार की वैधता पर 17 जनवरी से सुनवाई करेगा।
आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं, जानने की यह है प्रक्रिया –
सबसे पहले आधार की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर जाएं।
इसके बाद आधार सर्विस (Aadhaar Services catagory) में Check Aadhaar & Bank Account Linking Status पर क्लिक करें।
इसके बाद अपना आधार नंबर और सिक्युरिटी कोड डालें।
सबमिट करने पर आपके आधार नंबर के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा।
OTP डालकर लॉगिन पर क्लिक करें।
लॉगिन होने पर वेबसाइट पर आप देख पाएंगे कि आपका आधार नंबर बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं है।