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आदित्य सचेदवा की हत्या के आरोपी रॉकी यादव को आजीवन कारावास

पटना । गया कोर्ट ने चर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड में रॉकी यादव सहित चार लोगों को दोषी करार दिया था, इन चार में से तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। रॉकी यादव, टेनी यादव और बॉडीगार्ड राजेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं कोर्ट ने बिंदी यादव को पांच साल की सजा सुनाई है। सुरक्षा को लेकर कोर्ट परिसर में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। डीएसपी सिटी खुद कोर्ट परिसर में मौजूद हैं। इससे पहले 31 अगस्त को आदित्य हत्याकांड में सुनवाई करते हुए गया की अदालत ने मुख्य आरोपी रॉकी यादव समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया था। कोर्ट हाजत से चारों अभियुक्तों को एडीजी 1 के न्यायलय में कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया और सजा सुनाने के बाद उन्हें फिर से सेंट्रल जेल ले जाया गया है। कोर्ट ने रॉकी यादव पर एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है और नहीं चुकाने की स्थित में दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं तीन लोगों पर तीस-तीस हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। सजा के खिलाफ अब रॉकी यादव के वकील हाइकोर्ट जाएंगे।

गया की एक अदालत ने इन चारों आरोपियों की सजा पर आज फैसला सुनाया है। इससे पहले इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद गया के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश सच्चिदानंद प्रसाद सिंह की अदालत ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया था। इस मामले का मुख्य आरोपी सत्ताधारी जेडीयू से निलंबित पूर्व विधान परिषद सदस्य मनोरमा देवी का बेटा राकेश रंजन यादव उर्फ रॅाकी यादव है। पिछले साल 7 मई को रोड रेज में आदित्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गुरुवार को अदालत का फैसला आने से पहले आदित्य सचदेव की मां ने कहा था कि मां में बहुत ताकत होती है। मां तो खुद इंसाफ कर लेती है किसी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमने इंसाफ कानून पर छोड़ा है। भगवान पर छोड़ा है।
उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि हमने 16 महीने कैसे निकाले हैं। हम लोग अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जी नहीं पा रहे हैं। हमने अपना बेटा खोया है जिसका कसूर बस इतना था कि उसने गाड़ी को साइड नहीं दिया और इसलिए उसे गोली मार दी गई और मेरा बेटा हमें छोड़कर चला गया। लेकिन मैं अदालत से कहूंगी कि मेरा बेटा तो चला गया लेकिन किसी और की कोख ना उजड़े, इसीलिए रॉकी को फांसी की सजा ना दी जाए।

साइड नहीं देने पर कर दी गई थी हत्या

रॉकी पर 12वीं के छात्र आदित्य सचदेवा की गोल मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। रॉकी यादव ने आदित्य सचदेवा की हत्या सिर्फ इस बात पर कर दी थी क्योंकि उसने रॉकी की कार को ओवरटेक किया था। घटना 7 मई, 2016 की है। इस दिन आदित्य अपने दोस्तों के साथ बोधगया से गया अपनी ही कार से लौट रहा था। सफर के दौरान रास्ते में रॉकी यादव से साइड देने को लेकर झगड़ा हुआ और रॉकी ने उसे गोली मार दी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए निर्देश दिया था कि 11 सितंबर से पहले इस मामले में फैसला आ जाना चाहिए।

दोषियों को हुई है आजीवन कारावास की सजा
इससे पहले ही मीडिया रिपोर्ट में अदालती सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि गया शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी श्याम सुंदर सचदेव के पुत्र आदित्य सचदेव की हत्या मामले के दोषी राकेश रंजन यादव उर्फ रॉकी यादव, उसके चचेरा भाई राजीव कुमार उर्फ टेनी यादव और उसकी मां मनोरमा देवी के सरकारी बॉडीगार्ड राजेश कुमार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सच्चिदानंद सिंह की अदालत से आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

हत्या के बाद आदित्य की 12वीं कक्षा का रिज़ल्ट आया था

हत्या के बाद आदित्य की 12वीं कक्षा का रिज़ल्ट आया था जिसमें उसने 70 प्रतिशत अंक हासिल किए थे। 24 साल के रॉकी यादव ने आदित्य को कथित तौर पर इसलिए गोली मार दी थी क्योंकि वह उसकी रेंज रोवर को ओवरटेक करने की गलती कर बैठा था। वारदात के बाद फरार रॉकी को पुलिस ने गया जिला के बोधगया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया था, जबकि इस मामले में आरोपी हिस्ट्रीशीटर और अपने इलाके में बाहुबली माने जाने वाले रॉकी के पिता बिंदेश्वरी यादव और मनोरमा देवी के एक अंगरक्षक राजेश कुमार को पुलिस ने पिछले साल 8 मई को गिरफ्तार किया था। बाद में इस मामले में रॉकी यादव को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत को पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था और अब उसकी सजा आज गया कोर्ट ने सुनाई है जिसमें रॉकी, टेनी, राजेश को आजीवन कारावास और बिंदी यादव को पांच साल की सजा सुनाई गई है।

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