नई दिल्ली: कॉरस्पोंडेंस यानी पत्राचार के जरिए तकनीकि शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला देते हुए कहा है कि तकनीकी शिक्षा कॉरस्पोंडेंस कोर्स के जरिए नहीं होगी। कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को माना है जबकि ओडिशा हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इंजीनियरिंग जैसे कोर्स पर असर पड़ेगा।
आपको बता दें कि इस तरह के कोर्स को ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन भी कॉरस्पोंडेंस से होने वाले कोर्स को मान्यता नहीं देता है। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर ऐसे कोर्स चलाए जा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि ऐसे कोर्स की कोई मान्यता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के कोर्स को करके अगर कोई नौकरी के लिए दावा करता है तो मान्यता नहीं मिलेगी। इस फैसले के बाद साफ है कि जो भी कॉलेज या विश्वविद्यालय इस तरह के कोर्स चला रहे हैं उन्हें ये कोर्स बंद करने पड़ेंगे।