बिहार में लागू शराब बंदी कानून को सख्ती से पालन करने को लेकर मोतिहारी व्यवहार न्यायालय ने एक सख्त फैसला सुनाते हुए दो शराब कारोबारियों को सजा का एलान किया है । जिसमे एक को 10 वर्ष कि सजा तो दूसरे को 5 वर्ष कि सजा सुनाई गई है ।
इस मामले में उत्पाद न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि
ढाका थाना छेत्र के बखरी खजूरी गांव में पुलिस द्वारा कि गई छपेमारी में दिनांक 25- 9- 2022 के रात्रि में दो कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 54 लीटर नेपाली शराब जब्त किया गया । इस छापेमारी के दरम्यान कारोबारियों द्वारा पुलिस टीम पर हमला भी किया गया था । जिसमे मीर इस्लाम व् मीर सद्दाम को गिरफ्तार किया गया । जो दोनों रिश्ते में पिता पुत्र है। पुलिस ने दोनों को उसी वक्त पकड़ कर जेल भेज दिया ।
वही आज इस मामले में उत्पाद न्यायालय के विशेष न्यायाधीश स्वेता कुमारी सिंह ने इस मामले में दोनों पक्षो का तर्क वितर्क सुनने के बाद सजा सुनाते हुए मीर इस्लाम को 5 वर्ष का जेल व् 1लाख आर्थिक दण्ड सुनाया वही इस्लाम के पुत्र मीर सद्दाम को 10 वर्ष का जेल व् 5 लाख का आर्थिक दण्ड का फैसला सुनाया । वही दोनों अभियुक्तों को आईपीसी कि धारा 353 के तहत दोनों अभियुक्तों को एक , एक हजार रुपए का आर्थिक दण्ड कि सजा सुनाई गई ।
उत्पाद न्यायालय द्वारा इस वर्ष का यह पहला सजा सुनाया गया है ।
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