नई दिल्ली : अगर आपके पास कोई गाड़ी है और उसमें कोई खराबी आ गई है जिसे गाड़ी निर्माता कम्पनी के द्वारा ठीक नहीं किया जा रहा है तो आपको गाड़ी की पूरी कीमत मिल सकती है। दरअसल, गाड़ियों में खामियों को अगर कंपनी ठीक नहीं करती तो उसे ऐसा करना होगा।
हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जब देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अपने एक मॉडल में आई खराबी को ठीक नहीं कर पाई। जब यह मामला उपभोक्ता आयोग (कंज्यूमर कमिशन) पहुंचा तो फैसला ग्राहक के पक्ष में आया और मारुति को कार की कीमत वापस देने का आदेश दिया गया।
दरअसल, आंध्र प्रदेश के निवासी डॉक्टर केएस किशोर ने 10 जनवरी 2003 को मारुति सुजुकी ऑल्टो LX 800 कार खरीदी थी। इस कार को उन्होंने 3.3 लाख रुपए में खरीदा था। उनके मुताबिक, इस कार को दूसरे, तीसरे और चौथे गियर में चलाने पर जर्क महसूस होता था और आवाज आती थी। इसकी शिकायत डीलर और कंपनी दोनों के पास की गई लेकिन, समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसके बाद डॉ. किशोर ने उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज कराया। उपभोक्ता पैनल ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को कार की पूरी कीमत वापस करने का निर्देश दिया।
इस पुरे मामले की सुनवाई के बाद उपभोक्ता पैनल ने कहा कि, ‘किसी गाड़ी में अगर खराबी आती है तो वाहन निर्माता कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह उस खराबी को दुरुस्त करे। अगर खराबी दूर नहीं होती है तो कंपनी को गाड़ी की पूरी कीमत ग्राहक को वापस करनी चाहिए।’